सरकारी कर्मचारी यदि शासकीय नीतियों की आलोचना करे तो किस नियम के तहत दंडित होगा, पढ़िए MP CIVIL SERVICES (Conduct) RULES 1965

Bhopal Samachar
0
आज के लेख में हम आपको मध्यप्रदेश सिविल (आचरण) नियम,1965 की दो महत्वपूर्ण धाराओं के बारे मे जानकारी देंगे, बहुत से लोकसेवक ऐसे होते है उनको सिविल सेवा नियम की जानकारी नहीं होती है और वह जानकारी के अभाव में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ शासकीय सेवक अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम से न्यूज एजेंसी ले लेते हैं और शासन की चलने वाली योजनाओं या कार्य की आलोचना करते हैं। ऐसा करने से वह ये नहीं जानते कि वह अपनी सेवा से भी जा सकते हैं। 

मध्यप्रदेश सिविल(आचरण)नियम, 1965 की धारा 9 की परिभाषा:-

मध्यप्रदेश का कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व बिना मंजूरी के-
1. किसी भी समाचार पत्र, मीडिया, का न तो मालिक बनेगा न ही उसके द्वारा किसी न्यूज, लेख, कविता, कहानी आदि को संपादन (एडिटिंग) या तैयार करेगा।
2. कोई भी शासकीय सेवक बिना उच्च अधिकारी की मंजूरी के न तो मीडिया के किसी कार्यक्रम प्रसारण में भाग लेगा। न  ही किसी समाचार पत्र को स्वंय के नाम से या गुमनाम से किसी भी प्रकार का लेख देगा।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम,1965 की धारा 10 की परिभाषा:-

कोई भी शासकीय सेवक किसी समाचार पत्र या किसी भी प्रकार की मीडिया में अपने नाम या गुमनाम या अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम से ये तथ्यों एवं बातों को उजागर नहीं करेगा जिससे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यो पर प्रतिकूल या आलोचना संबंधित प्रभाव पड़ता है।
(अगर कोई शासकीय सेवक उपर्युक्त कार्य करते हैं तो मध्यप्रदेश सिविल(आचरण) नियम,1965 की धारा 09,एवं 10 का उल्लंघन माना जाएगा।) :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख

कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी
क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपराध है, नई FIR दर्ज हो सकती है
एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं
रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है
यदि कोई मर्जी के बिना घर में घुस आए तो क्या FIR दर्ज करवाई जा सकती है
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
आम रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है
गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो गई तो जेल कौन जाएगा डॉक्टर या पति
यदि जबरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या सजा से माफी मिलेगी
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!