व्याख्याता भर्ती विवाद: हाई कोर्ट का डिसीजन, MD रनिंग के आवेदन एक्सेप्ट करें - INDORE NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आयुष मंत्रालय को आदेशित किया है कि वह व्याख्याता पद पर भर्ती के लिए BAMS के बाद MD का कोर्स कर रहे डॉक्टरों के आवेदन स्वीकार करें। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण MD कोर्स की परीक्षाएं नियत समय पर आयोजित नहीं हुई है। आयुष मंत्रालय लेक्चरर के पद पर भर्ती कर रहा है।

आयुष मंत्रालय व्याख्याता पद के लिए आवेदन स्वीकार परंतु सशर्त

हाई कोर्ट ने आयुष मंत्रालय को आदेश दिए कि वह डॉक्टरों के आवेदन पर विचार करे। मंत्रालय ने इंटरव्यू होने के पहले डिग्री हासिल करने की शर्त पर आवेदन लेना शुरू किए हैं। सैकड़ों डॉक्टर की एमडी की डिग्री बाकी है। इस वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टरों ने अधिवक्ता आकाश शर्मा के जरिए याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि डॉक्टर कोरोना काल में मरीजों का इलाज कर रहे थे। संक्रमण की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई। इस वजह से उन्हें डिग्री नहीं मिली। कई राज्यों में परीक्षा हो चुकी है। कई राज्यों में बाकी है। कम से कम आवेदन तो स्वीकार किए जा सकते हैं। 

हाई कोर्ट ने मंत्रालय को विचार करने के आदेश दिए थे। अकेले इंदौर शहर में 100 से ज्यादा डॉक्टर ऐसे हैं, जिनको इस पद के लिए आवेदन करना है। कोरोना का इलाज आयुर्वेद के जरिए भी किया जा रहा है। मंत्रालय काढ़ा सहित जड़ी बूटियों से बनी दवा का वितरण भी अस्पतालों में कर रहा है। 

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