ऑटो टैक्सी वाला सामान लेकर भाग जाए तो किस धारा के तहत FIR दर्ज की जाएगी, जानिए - ASK IPC

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हमारे देश की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और बहुत से लोग जब शहरों या अन्य स्थानों पर जाते हैं तो उनको प्राइवेट टैक्सी का ऑटो रिक्शा या भाड़ा उठाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती हैं। ऐसे में अगर कोई  वाहक उनकी चल संपत्ति को लेकर भाग जाता है तब उस पर किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 407 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए निम्न व्यक्ति से संविदा करता है:- कोई वाहक, घाटवाल, भाण्डागरिक तब ऐसा व्यक्ति बेईमानीपूर्वक संपत्ति को वस्तु को लेकर भाग जाता है तब वह व्यक्ति धारा 407 के अंतर्गत दोषी होगा।
1. वाहक:- वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। (रेलवे स्टेशन के कुली भी आते हैं इसी में)
2.घाटवाल:- वह व्यक्ति जो जल-मार्ग से वस्तुओं को लाने ले जाने का काम करता है।
3.भाण्डागरिक:- वह व्यक्ति हो किसी गोदाम या भंडारगृह में काम करता हो।
नोट:- लेकिन वस्तु अधिनियम 1955 या किसी कंपनी द्वारा भंडारण के लिए नियुक्त व्यक्ति के प्रति यह धारा लागू नहीं होती है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 407 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध है। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को हैं। सजा:- इस अपराध के लिए सात वर्ष की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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