भिंड कलेक्टर ने SDM-डिप्टी कलेक्टर सहित 16 अधिकारियों को दंडित किया, सेवा में कमी के दोषी पाए गए थे / MP NEWS

भिंड। यदि कोई व्यवसायिक सेवा प्रदाता अपनी सेवा में कमी करता है तो आप उसे दंडित करवाने के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं परंतु यदि कोई शासकीय कर्मचारी या अधिकारी सेवा में कमी करे तो क्या इसी प्रकार उसे भी दंडित कराया जा सकता है। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में इसका प्रावधान है। भिंड जिले के कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह रावत ने सेवा में कमी के दोषी पाए गए 16 अधिकारियों को जुर्माने से दंडित किया है। भिंड एसडीएम ओमनाराण सिंह पर सबसे अधिक 21 हजार 500 रुपये और डिप्टी कलेक्टर इकबाल मोहम्मद पर 6250 रुपये का जुर्माना किया है।

कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने टाइम लिमिट की मीटिंग में शिकायत होगी समीक्षा की

कलेक्टर रावत ने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कराए लापरवाही मिलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। कलेक्टर श्री रावत की अध्यक्षता में सोमवार को टीएल की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने समय सीमा और सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विभागवार विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों, शिकायतों का निराकरण तत्परता से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को संतुष्टीपूर्वक क्लोज करना आप लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे ओर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है।

भिंड में सेवा में कमी के दोषी अधिकारियों की लिस्ट जिन्हें दंडित किया गया

कलेक्टर श्री रावत ने भिंड एसडीएम ओमनारायण सिंह पर 21 हजार 500 रुपये, डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी अधिकारी रिकार्ड रूम इकबाल मोहम्मद पर 6250 रुपये, लहार एसडीएम आरए प्रजापति पर 2 हजार रुपये, गोहद एसडीएम शुभम शर्मा पर 1250 रुपये, मौ नायब तहसीलदार निशिकांत जैन पर 5750 रुपये, अटेर तहसीलदार रामजीलाल वर्मा पर 3500 रुपये,रौन जनपद सीईओ आलोक प्रतापसिंह इटोरिया पर 250 रुपये, नायब तहसीलदार दबोह नवीन भारद्वाज पर 250 रुपये, भिंड जनपद सीईओ ओमप्रकाश कौरव पर 500 रुपये, अकोड़ा नगर परिषद सीएमओ रामभानसिंह भदौरिया पर 500 रुपये, मौ नगर परिषद सीएमओ रमेश सिंह यादव पर 250 रुपये, लहार जनपद सीईओ रामप्रसाद गोरचिया पर 750 रुपये, नायब तहसीलदार एंडोरी शिल्पासिंह पर 2250 रुपये, नायब तहसीलदार गोहद शिल्पा सिंह पर 3250 रुपये,उप संचालक कृषि सुरेशप्रसाद शर्मा पर 750 रुपये, नायब तहसीलदार सुरपुरा विजय कुमार त्यागी पर 23 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया है।

अब भी नहीं सुधरे तो बड़ी कार्रवाई करूंगा

टीएल मीटिंग में समीक्षा के बाद समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर 16 अधिकारियों पर 72 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया है। अगर फिर भी अधिकारी नहीं सुधरते हैं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वीरेन्द्रसिंह रावत, कलेक्टर भिंड

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