दूध या तरल पदार्थों की नापतोल में गड़बड़ी करने वाला कितने साल के लिए जेल जाएगा, यहां पढ़िए / ABOUT IPC

यह धारा पूर्ववर्ती धारा 264 का विस्तृत रूप है, धारा 264 में वजन तोलने या लम्बाई मापने में उपयोग किए जाने वाले खोटे उपकरणों के उपयोगकर्ता को सजा का प्रावधान था और आईपीसी की धारा 265 के अंतर्गत किसी भी तरल पदार्थ को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण (लीटर) में गड़बड़ी करने वाले को दंडित करने का प्रावधान है। 

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 265 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति कोई भी खोटे बाट या माप(लीटर,लंम्बाई,जो धारिता से भी मापा जाता हो)  का प्रयोग बेईमानी की भावना से करेगा वह व्यक्ति धारा 265 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 265 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। 
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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