MPPSC: सहायक प्राध्यापक आरक्षण से संबंधित याचिका खारिज / MP NEWS

women's reservation in MPPSC Assistant Professor Exam High Court decision

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसके जरिए हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके जरिए हाई कोर्ट ने 29 अप्रेल 2020 को सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 की चयन सूची को निरस्त कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति में विशेष प्रावधान) नियम 1997 के नियम 3 के तहत महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देते हुए दो माह के भीतर नई सूची बनाने का आदेश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुनरीक्षण याचिका सारहीन पाते हुए खारिज कर दी। एमपी पीएससी ने सहायक प्राध्यापक के चयन के लिए वर्ष 2017 में परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति में विशेष प्रावधान) नियम 1997 के नियम 3 के तहत महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिया गया था, लेकिन पीएससी ने परीक्षा के परिणाम आने के बाद बनाई चयन सूची में समान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को चयनित कर लिया था।

सामान्य वर्ग की महिला दीप्ति गुप्ता, लक्ष्मी तिवारी, सोना पाठक, पिंकी असाटी ने उक्त रवैये को याचिका के जरिए चुनौती दी थी। सामान्य वर्ग की महिलाओं की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु, ब्रम्हानंद पाण्डेय व मानस मणि वर्मा ने पक्ष रखा था। तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को चयन सूची निरस्त कर नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया था। उसी आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। 

एमपी पीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह, अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने चयन सूची को सही बताया, जबकि अधिवक्ता एसएम गुरु ने कोर्ट के पूर्व आदेश को सही बताते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त करने का आग्रह किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आग्रह मंजूर कर लिया।

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