राज्य शैक्षणिक संवर्ग की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वालों को तंग क्यों कर रही है सरकार: हाईकोर्ट ने पूछा / EMPLOYEE NEWS

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। पूछा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य शैक्षणिक संवर्ग की संवैधानिक ता को चुनौती देने वाले शिक्षकों को उनके समकक्ष कर्मचारियों के समान मिलने वाले लाभों से वंचित क्यों कर दिया गया है। जवाब पेश करने के लिए 26 अगस्त तक का समय दिया गया है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ अंजुम सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता केसी घिल्डियाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की ओर से एक याचिका के जरिए राज्य शैक्षणिक संवर्ग के प्रावधान की संवैधानिकता को कठघरे में रखा गया है। वह याचिका विचाराधीन होने के कारण राज्य शासन द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करते हुए उनके लाभ रोक लिए गए हैं। इसीलिए अंतरिम आवेदन के जरिए रोके गए लाभ दिलवाए जाने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने नोटिस हासिल किए। साथ ही जवाब पेश करने के लिए समय ले लिया। हाई कोर्ट ने निवेदन मंजूर करते हुए अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने के निर्देश दे दिए।

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