भोपाल। राजधानी भोपाल की एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्र विहार कॉलोनी मामले में रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। आरोप है कि 1500 करोड़ की जमीन पर 1700 लोगों को प्लॉट बेच दिए गए जबकि तिलक हाउस सोसाइटी उस जमीन की मालिक ही नहीं थी। रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र सिंह इसी सोसाइटी के चेयरमैन है। तिलक सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट शफीक मोहम्मद सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
भोपाल में 1500 करोड़ का जमीन घोटाला
भोपाल पुलिस की ओर से प्राप्त सूचना के अनुसार तिलक हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारियों एवं चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एयरपोर्ट रोड की 1500 करोड़ रुपए कीमत की जमीन की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर पहले जमीन पर कब्जा किया। इसके बाद उस जमीन पर इंद्र विहार कॉलोनी बनाकर 1700 से ज्यादा लोगों को प्लॉट बेच दिए। इस तरह से भूपेंद्र सिंह और उनके साथियों ने करोड़ों की जमीन घोटाला किया।
रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र सिंह की जमानत रद्द क्यों हुई
बताया गया है कि रिटायर्ड कर्नल श्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए इलाज के लिए 45 दिन की जमानत मांगी थी। इसके बाद उन्होंने 90 दिन में चालान पेश ना होने का कारण बताते हुए स्थाई जमानत की मांग की। प्रकरण में फरियादी पक्ष का कहना है कि आरोपी भूपेंद्र सिंह ने तत समय जमानतदार पेश नहीं किया था फिर भी उन्हें जमानत मिल गई है।
रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया, जेल भेजा
यही मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के निर्देश पर भोपाल डिस्टिक कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी वारंट की जानकारी मिलने पर आरोपी भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को भोपाल जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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