भोपाल कर्फ्यू: संडे को सड़क पर निकले तो 188 की कार्रवाई होगी

भोपाल। भोपाल में जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में एक दिन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व में जारी कर सम्पूर्ण लॉक डाउन किया गया हैं। लॉक डाउन के आदेश जुलाई माह के प्रति रविवार को लागू रहेंगे।

सिर्फ दूध/पेपर का वितरण होगा

आदेश में रविवार को प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। इस दिन कोई भी संस्थान, दुकान और अन्य सेवा प्रदाता संस्थान नहीं खुल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं निकल सकेगा।  होम डिलेवरी, पार्सल सेवाएं भी पूरी तरह बन्द रहेंगी। दूध वितरण और न्यूज पेपर वितरण को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है। 

भोपाल कर्फ्यू किस पर लागू नहीं होगा

कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसडीएम , तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, व्यक्तियों के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बन्द रहेंगे।

पूर्व में जारी आदेश अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक  कर्फ्यू शर्तों के अधीन पूर्ववत जारी रहेगा। यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी से नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए और किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 आदेश का अवहेलना करने पर 188 अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए।

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