जबलपुर के 10 बिल्डरों के खिलाफ कोर्ट केस के आदेश / JABALPUR NEWS

जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव ने आज दस बिल्डरों के विरूद्ध प्रचलित प्रकरणों में पुलिस थाने द्वारा अभियोजन और खसरे के कालम में संबंधित तहसीलदारों को अहस्तांतरणीय दर्ज करने संबंधी आदेश पारित किया है। यानी इन 10 बिल्डरों के खिलाफ पुलिस कोर्ट केस फाइल करेगी और तहसीलदार सरकारी दस्तावेजों में विवादित जमीन को non-transferable दर्ज करेंगे ताकि विवादित जमीन का नामांतरण ना हो सके।

कलेक्टर श्री यादव द्वारा प्रकरणों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि शीला टाकीज निवासी बिल्डर राम कुमार साहू द्वारा ग्राम हरदुआ तहसील पनागर में अवैध कालोनी निर्माण कार्य किये जाने पर भूमि का प्रबंधन अपने हाथ में लिया गया है। इस पर कलेक्टर ने थाना प्रभारी पनागर को बिल्डर के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिए। साथ ही तहसीलदार पनागर को भूमि को खसरे के कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है। 

इसके अलावा संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर निवासी बिल्डर नमिता सरकार, मनोज यादव, सुरेन्द्र पटेल द्वारा ग्राम घाना तहसील पनागर में अवैध कालोनी निर्माण किये जाने पर कालोनी का प्रबंधन खुद किया जा रहा था। कलेक्टर ने इस प्रकरण में थाना खम्हरिया को अभियोजन की कार्यवाही करने और तहसीलदार पनागर को खसरे के कालम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश दिया है। जबकि पनागर निवासी बिल्डर विशाल सोनकर द्वारा नगर परिषद क्षेत्र पनागर में अवैध कालोनी निर्माण किये जाने पर थाना प्रभारी पनागर को अभियोजन की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। साथ ही तहसीलदार पनागर को भूमि के खसरे के कालम में अहस्तांतरणीय दर्ज करने एवं नामांतरण व बंटवारा की कार्यवाही नहीं किये जाने का आदेश दिया है। 

कलेक्टर ने नर्मदा रोड रामपुर जबलपुर निवासी बिल्डर कैलाश चंद्र और विकास पटैल, द्वारा ग्राम खजरी तहसील पनागर में अवैध कालोनी निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप थाना प्रभारी पनागर को अभियोजन की कार्यवाही किए जाने का आदेश एवं तहसीलदार पनागर को भूमि के खसरे के कालम में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश दिया है। जबकि कांचघर जबलपुर निवासी बिल्डर मनोज यादव द्वारा ग्राम घाना तहसील पनागर में अवैध कालोनी निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप थाना प्रभारी खम्हरिया को अभियोजन की कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। 

इसी प्रकार बलपुरवा जिला शहडोल निवासी बिल्डर बिपिन तिवारी द्वारा 4 वर्ष में वैध कालोनी का निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर कालोनी का प्रबंधन हाथ में लिया जाकर नायब तहसीलदार बरगी को 25 प्रतिशत भूखंड खसरे के कॉलम में बंधक किया जाना दर्ज करने एवं इन भूखंडों को विक्रय करने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित करने का आदेश दिया है। 

कलेक्टर ने अंसार नगर गोहलपुर निवासी बिल्डर मोहम्मद सरफराज अंसारी द्वारा ग्राम खजरी तहसील पनागर की भूमि पर अवैध कालोनी निर्माण किये जाने पर इस भूमि का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर तहसीलदार पनागर को भूमि के खसरे के कालम में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश एवं थाना प्रभारी अधारताल को अनावेदक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। जबकि वाटिका अपार्टमेंट होम साइंस कालेज रोड निवासी बिल्डर अरुण महेश्वर को ग्राम ऐठाखेड़ा तहसील जबलपुर में अवैध कालोनी निर्माण किये जाने पर तहसीलदार जबलपुर को भूमि के खसरे के कालम में अहस्तांतरणीय दर्ज करने तथा थाना प्रभारी बरेला को अभियोजन की कार्यवाही का आदेश दिया है। 

बिल्डर अरुण महेश्वर द्वारा ग्राम सुंदरपुर तहसील पनागर में अवैध कालोनी निर्माण किये जाने पर तहसीलदार पनागर को इस भूमि को खसरे के कॉलम में अहस्तांतरणीय दर्ज करने और थाना प्रभारी पनागर को अभियोजन की कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया है। 

इसके अलावा जबलपुर निवासी बिल्डर विकास सोनकर द्वारा नगर पालिका परिषद पनागर में अवैध कालोनी निर्माण किए जाने पर थाना प्रभारी पनागर को अभियोजन की कार्यवाही का आदेश एवं तहसीलदार पनागर को भूमि के खसरे के कालम में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश दिया है।

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