अयोध्या बाबरी कांड: उमा भारती, आडवाणी और जोशी को कोर्ट में आना पड़ेगा / NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। भारत के सबसे चर्चित मामलों में से एक अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी को कोर्ट में तलब किया है। 

अपने आदेश में विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पत्रावली देखने से पता चलता है कि आरोपियों आडवाणी, जोशी और उमा भारती की अगले आदेश तक उपस्थिति से छूट संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय यह आदेश दिया गया था कि उनका अनुरोध सशर्त स्वीकार किया जाता है और अदालत के बुलाने पर वे उपस्थित रहेंगे। अदालत ने कहा कि वर्तमान में आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है। अतः तीनों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि पर बुलाए जाने पर वे अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को दिए थे आदेश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को विशेष अदालत को आदेश दिया था कि वह इस मामले की रोजाना सुनवाई करे और सुनवाई दो साल में पूरी करे। शीर्ष अदालत ने इस साल 8 मई को विशेष न्यायाधीश के लिए नई समय सीमा तय करते हुए 31 अगस्त तक फैसला सुनाने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इन तीनों के अलावा कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र करने के अपराध में मुकदमा चलाने का विशेष अदालत को आदेश दिया था। इसके बाद समन किए जाने पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कुछ अन्य आरोपी 26 मई 2017 को विशेष अदालत में हाजिर हुए थे। उन्होंने अपनी जमानत कराई, जिसके बाद अदालत ने उन पर आरोप तय करने की कार्यवाही की।

सीआरपीसी के तहत जरूरी है आरोपियों की पेशी

इसके बाद तीनों की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिये अर्जी दी गई। अदालत ने उनकी अर्जियां सशर्त मंजूर की थीं। अब अदालत सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है इसलिए बतौर आरोपी इन तीनों की भी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि तभी अदालत उनसे उनके निर्दोष होने के बाबत सवाल कर सकेगी।

सीबीआई वकील ललित सिंह ने बताया कि सोमवार को आरोपी राम जी गुप्ता के बयान दर्ज किए गए जबकि अन्य की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जियां आई थीं। अदालत मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। मामले में कुल 32 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है। अन्य 29 आरोपियों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, डा राम विलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितम्भरा, बृज भूषण शरण सिंह, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज भी शामिल हैं।

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