GWALIOR के BUILDER मनोज श्रीवास्तव की जमानत याचिका रद्द

ग्वालियर। WINDSOR HILLS GWALIOR में फ्लैट के नाम पर 45 लाख रूपए की धोखाधडी के आरोपी कंपनी के पार्टनर मनोज श्रीवास्तव के अग्रिम जमानत आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रकरण में पेश सबूतों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। 

सह आरोपी को अग्रिम जमानत, शेष आरोपियों को जमानत का आधार नहीं

अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में सह आरोपी केशव उपाध्याय को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। लेकिन समानता के आधार पर आरोपी मनोज श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है क्योंकि आरोपी घटना दिनांक से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। 

धोखाधड़ी की शिकार महिला बैंक की EMI भी जमा कर रही है

फरियादिया के साथ आरोपी ने 45 लाख रूपए लेकर धोखाधडी की है जबकि फरियादिया लगातार बैंक की किश्त जमा कर रही है। आरोपी के खिलाफ अभियोजन आधारहीन नहीं बल्कि दृढ आधारों पर आधारित है। फरियादिया ने 9 नवंबर 13 को विंडसर हिल्स एसोटेक लिमिटेड में एक फ्लेट बुक किया था तब उन्होंने पांच लाख रूपए एडवांस जमा किए थे। 

26 दिसंबर 13 को एचडीएफसी बैंक से उन्होंने 40 लाख का लोन लेकर भुगतान किया तथा आठ लाख रूपए रजिस्ट्री के समय भुगतान किया जाना थे। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के पास यह राशि जमा कराई गई थी। कंपनी को दो साल में फ्लेट बनाकर पजेशन देना था। दो साल बाद भी उन्हें पजेशन नहीं दिया गया। 

इतना ही नहीं फ्लेट की रजिस्ट्री फरियादिया के नाम से करने के बजाए जितेन्द्र भदौरिया के नाम से कर दी गई। फरियादिया ने इसकी रिपोर्ट सिरोल थाने में कराते हुए कहा कि उसके साथ कंपनी के पार्टनर मनोज श्रीवास्तव एवं प्रोजेक्ट मैनेजर केशव उपाध्याय ने धोखाधडी की है। इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

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