मध्य प्रदेश: मस्जिद में छुपे बांग्लादेश, WB और AP के 22 जमातियों के खिलाफ FIR / MP CORONA NEWS

श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में लॉक डाउन के दौरान मस्जिदों में छुपे तबलीगी जमात के 22 लोगों को ना केवल क्वॉरेंटाइन किया गया बल्कि सभी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए। तबलीगी जमात की यह लोग बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन सभी ने प्रशासन के सामने अपनी पहचान छुपाई और लॉक डाउन के दौरान लोगों को मस्जिद में जमा होने के लिए बुलाया।

पुलिस ने बताया कि उनकी जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 22 जमाती दिल्ली मरकज में हुए आयोजन में शामिल होकर श्योपुर आए थे और जानकारी छिपाकर यहां की मस्जिदों रहने लगे। एक अप्रैल को इन सभी जमातियों को मस्जिदों से निकालकर क्वारंटाइन कर दिया गया। इनमें से 12 पर पहले ही FIR हो गई। अब कोतवाली पुलिस ने आंध्रप्रदेश के 10 जमातियों पर भी मामला दर्ज कर लिया है।

इन पर हुई FIR
शेख मुस्तफा, शेखचिन्ना जान निवासी श्रीपुरम जिला गुंटूर आंध्रप्रदेश, शेखबिल्लन अब्दुल कादर निवासी डोकीपरूर गुंटूर, कमबग शेख घन्नू सईदा निवासी पेरेटल्ला गुंटूर, चावापाटी हसन निवासी मेरूकुण्डूर आंध्र प्रदेश, शेख मस्तानीबी निवासी श्रीपुरम गुंटूर, कोशर बेगम निवासी पेराटल्ला गुंटूर, शेख बिल्लन रमीजुल निवासी डोडीपरूर, चावपाटी साजिदा बेगम निवासी श्रीपुरम गुंटूर, शेख करीमुन्नी शाह निवासी श्रीपुरम गुंटूर के नाम शामिल हैं।

पुलिस ने इनके खिलाफ विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 13 व 14, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अलावा आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

गैर जमानती धारा, दो साल तक की सजा का प्रावधान

जिन धाराओं में यह एफआईआर की गई उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 188 गैर जमानती धारा है इसमें, 6 माह तक की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 269 में 6 माह तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 270 में 2 वर्ष तक सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 269 व 270 जमानती धारा है।

03 मई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

हवा फेंकने वाला पंखा गंदा क्यों हो जाता है, जबकि हवा से धूल साफ होती है 
रसोई गैस सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है, क्या इससे खाना पकाना खतरनाक है, यहां पढ़िए 
सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बेटे का हाईप्रोफाइल ड्रामा VIDEO वायरल 
नाई को घर बुलाकर कटिंग/सेविंग कराने वालों के खिलाफ FIR होगी: कलेक्टर 
मध्यप्रदेश: कोरोना 33वें जिले में पहुंचा, बुरहानपुर और मंदसौर गंभीर, उज्जैन मौत का घर 
मध्यप्रदेश में केंद्रीय गाइडलाइन लागू होगी या नहीं: सीएम शिवराज सिंह के निर्देश जारी
कमलनाथ के खास विधायक सुरेंद्र सिंह सहित 17 लोगों में कोरोनावायरस का इन्फेक्शन 
रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए क्यों होता है, 6 या 12 महीने का क्यों नहीं होता 
ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण दीपक बावरिया से इस्तीफा लिया, मुकुल वासनिक नए प्रभारी
मुरैना में चली बंदूकें, 2 की मौत, 16 घायल, 1 गंभीर 
लॉकडाउन में शादी के लिए छूट, इन नियमों का पालन करना होगा 
छत पर चला रहा था सैलून, ड्रोन ने पकड़ा, मकान मालिक और नाई गिरफ्तार 
मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी, हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल 
लॉकडाउन 3.0: ऑरेंज ज़ोन में यात्रा परिवहन के बारे में केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन
अपराध या भ्रष्टाचार की झूठी जानकारी देने का मामला IPC की किस धारा के तहत दर्ज होगा, कितनी सजा मिलेगी 
लॉकडाउन 3.0: पूरे भारत में शराब, पान मसाला और तम्बाकू के लिए छूट 
कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, यह खत्म नहीं होने वाला: अरविंद केजरीवाल 
मजदूरी या वेतन में से नियम विरुद्ध कटौती के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!