लॉकडाउन तोड़ने वाले को कोर्ट ने आरोपी को अनोखी सजा सुनाई / INDORE NEWS

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भोपाल। कोरोना से इंदौर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसके बावजूद भी लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर रही है। ऐसे लोगों के लिए इंदौर में अस्थाई जेल भी बनाया गया है। लॉकडाउन तोड़ने के एक आरोपी की मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी को अनोखी सजा सुनाई है। 

दरअसल, इंदौर हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले जेल में बंद आरोपी को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी नागदा का रहने वाला है। मंगलवार को आरोपी की जमानत पर वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकल पीठ ने आरोपी दिलीप विश्वकर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई की।

रोज 3 घंटे ड्यूटी करना होगी 

कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिलीप विश्वकर्मा को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी को आदेश दिया है कि वह जेल से छूटने के बाद 7 दिन तक रोजाना 3 घंटे प्रशासन के निर्देशन में ड्यूटी करे। साथ ही 10 हजार रुपये की राशि पीएम रिलीफ फंड में जमा करे। साथ ही दिलीप को 35 हजार रुपये का मुचलका भी भरना होगा।

सख्त लॉकडाउन में अपने किराने की दुकान पर दिलीप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा था। पुलिस ने 3 दिन पहले दिलीप को उसकी किराना दुकान से धारा-188 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसने निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। वहां से खारिज होने के बाद वह हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा था।


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