शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार नहीं है / MP POLITICAL NEWS

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भोपाल। राज्यसभा सदस्य एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा का कहना है कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल को संविधान की मंशा के विपरीत बताया है। 

विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'शिवराज जी, कैबिनेट के संबंध में मेरे सुझावों को "आंशिक" रूप से ही मानने के लिए धन्यवाद परंतु 1.संविधान की धारा 164-1ए के अनुसार न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए-बीजेपी को संवैधानिक प्रावधानों से परहेज क्यों 2. पहली बार चारो महानगरों से मूल "बीजेपी" का प्रतिनिधि नही। ऑपरेशन लोटस के महत्वपूर्ण किरदार कैसे छूट गए?? 4.वरिष्ठतम नेता और पूर्व एलओपी भी शामिल नही। इस आशा के साथ की प्रदेश में मौत का तांडव रुकेगा और हम कोरोना से जंग जीतेंगे।

सबके खिलाफ केस दर्ज हो: केके मिश्रा 


कांग्रेस नेता केके मिश्रा का कहना है कि मध्यप्रदेश में घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए फेस मास्क का अनिवार्य है। समारोह में उपस्थित मंत्रियों ने फेस मास्क नहीं पहना है। ऐसा करने वालों को 1 साल की सजा का प्रावधान है। उल्लंघन करने वाले सभी मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।


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