20 अप्रैल से 03 मई तक क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, यहां पढ़िए | MP NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश के ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या 0 से 10 के बीच है, धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश 20 अप्रैल 2020 से निरन्तर प्रभावशील रहेगा, जो 03 मई तक लॉक-डाउन अवधि में चलेगा। नवीन व्यवस्था 20 अप्रैल 2020 से लागू होगी, परन्तु नियमों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे एवं जो वाहनधारी छूट की श्रेणी में है, उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। दो पहिया वाहन में एक से अधिक सवारी नहीं हो सकेगी।

20 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन के संबंध में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन एवं व्यवस्थाओं हेतु आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संबंध में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में (कंटेन्मेंट एरिया छोडक़र) विभिन्न व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेंगी-

दूध एवं समाचार पत्र की होम डिलेवरी वितरण का समय प्रात: 6 बजे से सुबह 9 बजे तक।
किराना की मोहल्ला दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे तक। 
प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वामी एवं दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यत: पालन करना होगा। 
संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशों का पालन भी करना होगा।
किराने की होम डिलेवरी हेतु माल वाहन/लोडिंग ऑटो का समय प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे तक। 
इस कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यत: पालन करना होगा।
पशु आहार एवं अण्डा की होम डिलेवरी प्रात: 7 बजे से सायं 10 बजे तक। 
खाद, बीज फसल की दवाई दुकानें, कृषि संयंत्र एवं कृषि अनुशांषिक सामग्री विक्रय करने वाली दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक। 
सब्जी की होम डिलेवरी एवं किसान समृद्धि बाजार के माल वाहनों से बिक्री करने की वर्तमान व्यवस्था से हो रही होम डिलेवरी प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे तक।

छूट एवं गतिविधियों की अनुमति होगी, जिसके तहत-

सार्वजनिक स्थानों में फेस कवर/फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। 
सभी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 
एक-दूसरे से न्यूनतम 6 फुट की दूरी रखनी होगी।
किसी भी स्थान पर एक समय में सामाजिक दूरी के साथ जो 6 फुट है, 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय है। 
किसी भी प्रकार के शराब, गुटखा एवं तम्बाकू व इसके उत्पादों की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित है।

निम्नलिखित गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी

सार्वजनिक यातायात, प्लेन, ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सभी तरह के शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
सभी तरह के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां एवं संस्था जिनको विशिष्ट रूप से छूट दी गई है, को छोडक़र पूरी तरह से बंद रहेंगे।
छूट प्राप्त होटल, लॉज को छोडक़र यह प्रतिष्ठान भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
सभी तरह के ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा एवं टैक्सी, कैब भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
सभी तरह के सिनेमा हॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, मॉल, जिम, खेलकूद की गतिविधियां, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समागम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे एवं किसी भी तरह का धार्मिक समागम या एकत्रीकरण नहीं होगा। किसी भी उल्लंघन पर अत्यंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मृत्यु की दशा में शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

निम्नलिखित गतिविधियां संचालित रहेगी

सभी प्रकार की हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगीं।
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। 
किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंबाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेगी।
दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।
मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगो को छूट रहेगी।
दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटेरियल्स से जुड़ी इकाइयों को छूट रहेगी।
सडक़ की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो।
बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।
ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए।
मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा।
मनरेगा में सिंचाईं और वाटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।
तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।
जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी।
सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में दो ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत।
इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट। 
हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे, ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो। 
ट्रक, गुड्स कैरियर की सुविधा हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी चिन्हित ढाबों को खोलने की अनुमति देंगे एवं चिन्हित मैकेनिक की दुकानें खुली रहेगी।
रेल्वे की मालगाडिय़ों को छूट बरकरार।
सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चैन की इजाजत।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विसेज को भी छूट।
ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाडिय़ों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
सरकारी काम में लगी डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत।
प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को इजाजत।
स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग काम्पलेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पुल, बार बंद रहेंगे।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक  स्थल, प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे।
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेगी।
बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेगी।

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