लॉकडाउन-2: भारत सरकार की गाइडलाइन जारी, पढ़िए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा | NATIONAL NEWS

Lockdown guideline by government of India

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में लॉक डाउन की लास्ट डेट बढ़ाकर 3 मई कर देने के बाद भारत सरकार ने 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। विस्तृत दिशानिर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

सभी अधिकार कलेक्टर/ डीएम के पास सुरक्षित

शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। 
राजनीतिक आयोजन पर रोक। 
निजी आयोजनों पर भी रोक।
निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। 
ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। 
जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा। यानी डिजिटल थर्मामीटर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।

आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। याद रहे यह छूट सिर्फ आपातकाल के लिए है।
जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। 
कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। 
इसी तरह जरूरी उद्योगों में काम चलता रहेगा, लेकिन अन्य उद्योग अभी बंद रहेंगे।
बैंक की शाखाएं, ATM, पोस्टल सर्विस चालू रहेंगी। 
ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंग लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ये सेवाएं रहेंगी चालू

डॉक्टर, नर्स, सेनिटाइजेशन वर्कर्स, मीडिया पर्सन, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स के आने-जाने पर रोक नहीं।
पेथोलॉजी लैब, अस्पताल, सरकारी दफ्तर जो कोरोना से जुड़ी सेवाओं मे लगे हैं।
रसोई गैस एजेसियां, पेट्रोल पम्प, फूड सप्लाय चेन (होलसेल, रिटेल स्टोर और मंडियां, लेकिन शर्तों के साथ)
जरूरी चीजों को लाने- ले जाने वाले ट्रकों पर रोक नहीं।
जो क्षेत्र खतरनाक करार नहीं दिए गए हैं, वहां लोग जरूरी चीजों के लिए बाहर निकल सकते हैं। हालांकि मास्क पहनना जरूरी।

ये सुविधाएं 3 मई तक बंद

सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।
मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

ये सुविधाएं मिलती रहेंगी

बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।
मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाजत रहेगी।
पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी।
डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी।
आईटी सेवाएं भी चलती रहेंगी।

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की मनाही।
शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री और इसे खाकर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। 

वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइन

सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच का समय भी अलग-अलग रखना होगा ताकि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए।
घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या जिनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ऐसे कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।
संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी। किसी भी संस्थान में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। लिफ्ट में एक वक्त में दो से ज्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जाए।
मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों के लिए बार-बार हाथ धोने की अनिवार्यता रहेगी और कॉमन एरिया की सफाई की जानी होगी। हाईजीन को लेकर इन्हें ट्रेनिंग भी देना होगा।
सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। ऑफिस की बिल्डिंग, एंट्री गेट, कैफेटेरिया और केंटीन का सेनिटाइजेशन, कैबिन, कांफ्रेंस हॉल, वरांडा, लिफ्ट, वॉशरूम और इक्विपमेंट्स भी।
बाहर से आनेवाले कर्मचारियों और वर्कर के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यस्था की जाए और गाड़ी में कैपेसिटी से सिर्फ 30-40 प्रतिशत लोगों को बैठाया जाए।
सभी का मेडिकल इंश्योरेंस करना अनिवार्य होगा।

ये दुकानें खुली रह सकेंगी

जरूरी सामान महुैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां।
जरूरी सामान बेचने वाली किराना दुकानें, राशन की दुकानें।
फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें।

क्लिनिक खुल सकेंगे, मेडिकल सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी।
डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें।
मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर।
फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान।
वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री।
कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन।
दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स।
एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण।
सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।

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