मप्र लॉकडाउन: कलेक्टर/एसपी के नाम संशोधित गाइडलाइन | MP NEWS

भोपाल। राज्य शासन ने सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किये हैं कि सभी आटा चक्कियों और फ्लोर मिलों को निर्धारित समयावधि में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुला रखने की अनुमति प्रदान करें। इसी तरह, जिस शहर/कस्बे में डेयरी उपलब्ध नहीं है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र अथवा अन्य स्थानों से आकर दूध वितरण करने वाले दूध वालों के आवगमन के लिये प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया जाये। इस अवधि में दूध वालों को अनावश्यक रूप से न रोका जाये। साथ ही, अत्यावश्यक सेवा के रूप में दूध का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान्य रूप से कराया जाये।

बीमार परिजनों तक जाने की अनुमति दें, रोक-टोक न की जाये

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे परिवार, जिनमें किसी सदस्य का निधन हो गया हो अथवा किसी महिला की डिलेवरी होने वाली हो अथवा कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो उन्हें अपने परिवार तक पहुँचाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की जाये। ऐसे प्रकरणों में मरीज/प्रसूता को अस्पताल जाने-आने में रोक-टोक न की जाये। सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन भी कराया जाये।

सब्जी की बिक्री और परिवहन पर कोई रोक नहीं

कतिपय जिलों में सब्जी उत्पादकों/ विक्रेताओं को सब्जी लाने में कठिनाई होने की जानकारी राज्य शासन के संज्ञान में लाई गई। इस पर स्पष्ट किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब्जी की आपूर्ति और विक्रय पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि आम नागरिकों के लिये सब्जियों की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने सब्जी उत्पादकों/विक्रेताओं को अनावश्यक रूप से रोका न जाये।

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