BS-4 वाहनों का बचा स्टॉक लॉक-डाउन के बाद बेचा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट | SUPREME COURT

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 वाहनों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध में रियायत देने का फैसला किया है। 

कोरोनावायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए टोटल लॉक-डाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने लॉक-डाउन खत्म होने के बात BS-4 वाहनों के बचे हुए स्टॉक की बिक्री करने की इजाजत दे दी है। ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। 

DELHI-NCR में BS-4 वाहनों की बिक्री नहीं होगी 

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में BS-4 वाहनों की बिक्री नहीं की जाएगी। इससे पहले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से पूरे भारत में BS-4 वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में केवल BS-6 वाहन बेचे जा सकते हैं।

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