हाउसिंग बोर्ड के बकायादारों को ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट | MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के प्रभारी आयुक्त एवं संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री राहुल जैन ने बताया है कि भाड़ा क्रय एवं लीज रेंट के बकायादारों के लिये दाण्डिक ब्याज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस छूट का लाभ लेने के लिये बकायादारों को 30 जून, 2019 तक भाड़ा क्रय/लीज रेंट की बकाया राशि जमा करानी होगी।

प्रभारी आयुक्त श्री जैन ने बकायादारों से आग्रह किया है कि छूट की योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें। भाड़ा क्रय/लीज रेंट की बकाया राशि को हाउसिंग बोर्ड के संबंधित कार्यालय में 30 जून, 2019 तक अवश्य जमा करायें। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित कार्यालय के सम्पदा अधिकारी से सम्पर्क करें।

हाउसिंग बोर्ड बैतूल में जेल बनाएगा

कढ़ाई गांव में 25 एकड़ जमीन पर नई जिला जेल बनेगी। राजस्व विभाग ने 25 एकड़ जमीन जेल विभाग को ट्रांसफर कर दी है। अब प्रदेश शासन की ओर से हाउसिंग बोर्ड को निर्माण एजेंसी तय करके डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य हाउसिंग बोर्ड ने शुरू कर दिया है, डीपीआर फाइनल होने के बाद इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर यहां जेल निर्माण शुरू हो सकेगा। पुरानी जेल की जमीन खाली होने से शहर के डेवलपमेंट और व्यवस्थित मल्टी बाजार और पार्किंग बनाने के लिए 16 एकड़ जमीन मिल जाएगी। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!