MP स्कूल शिक्षा: कामना आचार्य का प्रमोशन, Director of Public Instruction

Updesh Awasthee
भोपाल, 2 सितंबर 2026
: मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट (School Education Department) ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव करते हुए प्रमोशन का ऑर्डर (Promotion Order) जारी किया है। डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी (Deputy Secretary) मंजूषा विक्रांत राय के सिग्नेचर से जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार, एडिशनल डायरेक्टर (Additional Director) सुश्री कामना आचार्य को प्रमोट करके डायरेक्टर, पब्लिक इंस्ट्रक्शन (Director of Public Instruction) के पद पर नियुक्त किया गया है। 

अगले आदेश तक रहेगा टेम्परेरी प्रमोशन

इस ऑर्डर के मुताबिक, सुश्री कामना आचार्य का यह प्रमोशन उनके कार्यभार संभालने (जॉइनिंग) की डेट से प्रभावी होगा। यह प्रमोशन फिलहाल अस्थाई यानी टेम्परेरी बेसिस पर आगामी आदेश तक के लिए किया गया है। कामना आचार्य वर्तमान में भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 

सुश्री कामना आचार्य को नया सैलरी पैकेज मिलेगा

प्रमोशन के बाद सुश्री कामना आचार्य को नया सैलरी पैकेज मिलेगा। ऑर्डर के अनुसार, उन्हें ₹37,400 - ₹67,000 + ₹8,900 ग्रेड पे का वेतनमान दिया जाएगा, जो मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल 16 में आता है। अनुमानित इन-हैंड सैलरी लगभग ₹200000 प्रतिमा हो सकती है।

2 साल का रहेगा प्रोबेशन पीरियड (Probation Period)

मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत यह प्रमोशन 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए रहेगा। इस दौरान यदि सिविल सर्विसेज के नियमों का उल्लंघन पाया गया तो प्रमोशन रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रमोशन प्रोसेस में मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) अधिनियम, 1994 और मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के सभी नियमों का पालन किया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा प्रमोशन

ऑर्डर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पेंडिंग स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) नंबर 13954/2016 और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा फ्यूचर में दिए जाने वाले किसी भी फैसले या आदेश के अधीन (सब्जेक्ट टू) रहेगा। 

सैलरी फिक्सेशन के लिए मिला 1 महीने का समय

प्रमोशन पाने के बाद, सैलरी फिक्सेशन (वेतन निर्धारण) के लिए सुश्री कामना आचार्य को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 13 के अनुसार, ऑर्डर मिलने की डेट से एक महीने (1 मंथ) के भीतर अपना ऑप्शन (विकल्प) सबमिट करना होगा।

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