मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा समाचार: हरिओम चतुर्वेदी सस्पेंड, ग्वालियर में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी थे

Updesh Awasthee
ग्वालियर, 11 मई 2026:
मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) ने एक बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ग्वालियर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (In-charge DEO) श्री हरिओम चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। सोमवार, 11 मई 2026 को जारी इस आदेश में उन पर न्यायालयीन प्रकरणों में गंभीर लापरवाही बरतने और शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता दिखाने के आरोप लगाए गए हैं। 

In-Charge DEO Gwalior Hariom Chaturvedi Suspended in Major Action by MP School Education Department

यह पूरा मामला एक पुराने न्यायालयीन प्रकरण (W.P. 1424/2007 श्री अनंत पुंढीर बनाम म.प्र. शासन) से जुड़ा है, जिसमें 5 जुलाई 2023 को निर्णय पारित हुआ था। आदेश के अनुसार, श्री चतुर्वेदी ने इस मामले में निर्णय आने के दो वर्ष बाद रिट अपील (Writ Appeal) दायर करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा, जो कार्य में अत्यधिक विलंब को दर्शाता है। विभाग द्वारा फरवरी 2026 में अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इसी बीच न्यायालयीन अवमानना प्रकरण (Contempt Case No. 2678/2024) खड़ा होने पर विभाग ने श्री चतुर्वेदी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे प्रकरण में रिव्यू याचिका (Review Petition) दायर करें। इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, प्रभारी डीईओ ने याचिका दायर करने के बजाय केवल शासकीय अधिवक्ता के अभिमत (Opinion) को विभाग को भेज दिया, जिसे निर्देशों की खुली अवहेलना माना गया है।

नियमों का उल्लंघन और गंभीर कदाचरण 
लोक शिक्षण आयुक्त श्री अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री हरिओम चतुर्वेदी (जिनका मूल पद सहायक संचालक है) का यह कृत्य 'म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965' के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के सर्वथा विपरीत है। इसे 'गंभीर कदाचरण' (Serious Misconduct) की श्रेणी में रखते हुए, प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है।

निलंबन की शर्तें (Suspension Terms)
तत्काल प्रभाव: निलंबन का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान श्री चतुर्वेदी का मुख्यालय कार्यालय डाइट (DIET), ग्वालियर नियत किया गया है।
भत्ता: नियमानुसार, उन्हें इस अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा मंत्री के विशेष निज सहायक, उप सचिव, आयुक्त ग्वालियर संभाग और कलेक्टर ग्वालियर सहित सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!