मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए नया कानून, विधानसभा में मंत्री की घोषणा

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 28 फरवरी 2026
: मध्य प्रदेश में अवैध कालोनी काटने वाले और अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी के खिलाफ एक नया कानून आने वाला है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह कानून पारित हो जाएगा। इस बात की घोषणा विभागीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा के बजट सत्र में की है। 

New Law to Curb Illegal Colonies in Madhya Pradesh, Minister Announces in Assembly

27 फरवरी 2026 को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अवैध कॉलोनियों के विषय में लंबी बहस हुई। कई विधायकों ने प्रश्न उठाए और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। चर्चा के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन को अवगत कराया कि सरकार अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि "अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ हम एक कड़ा कानून ला रहे हैं। तीन माह के अंदर ही हम वह कानून बनाकर सदन में लाएंगे"। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के कारण शहरी नियोजन (Organization) में बहुत परेशानी आ रही है और नया कानून इन्हें बनने से रोकेगा।

सीधी के कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए कह दिया है

विधायक श्रीमती रीती पाठक ने पूछा कि सीधी नगरपालिका क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में बिना रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन के कितनी अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं और उन पर क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने पूरक प्रश्न में यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर बार-बार लिखने के बावजूद चीजें व्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रही हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीधी नगरपालिका में 05 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं और कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं।

अवैध कॉलोनी में रहने वाले नागरिकता अवैध नहीं है, उनके लिए कम करो

डॉ. सीतासरन शर्मा ने मुद्दा उठाया कि जो कॉलोनियां पहले से बन चुकी हैं, उनमें विधायक या सांसद निधि से निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिलती। उन्होंने अनुरोध किया कि वहां रहने वाले नागरिक टैक्स देते हैं और वोटर हैं, इसलिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी होने चाहिए। श्रीमती रीती पाठक ने सुझाव दिया कि ऐसी कॉलोनियों को वैधानिक रूप से परमिट किया जाना चाहिए।

मंत्री ने स्वीकार किया कि वर्तमान में अवैध कॉलोनियों में निर्माण की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां चोरी-छिपे निर्माण हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि "अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया पर हम काम कर रहे हैं। जो वैध हो सकती हैं, उनको वैध भी करेंगे"। 

हमारे यहां तो अवैध कॉलोनी में पाइपलाइन डल गई

मकरोनिया (सागर) विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने शिकायत की कि मकरोनिया में पाइपलाइन डालने के दौरान कई अवैध कॉलोनियों में पाइपलाइन डाल दी गई है, जिसकी भौतिक जांच (Physical Inquiry) होनी चाहिए। 

भोपाल में कोई शिकायत नहीं करता फिर भी हम कार्रवाई करते हैं 

विधायक जयवर्द्धन सिंह ने भोपाल की अवैध कॉलोनियों में नियमों के विरुद्ध भूखंड विक्रय पर प्रश्न किया। मंत्री ने उत्तर दिया कि यद्यपि इस संबंध में कोई व्यक्तिगत लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी जानकारी मिलने पर नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-ग के तहत निरंतर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। 

कटनी में मुआवजा ले लिया और जमीन भी नहीं थी

नगर सुधार न्यास कटनी की आवासीय योजना क्रमांक-15 की अधिग्रहित भूमि पर भू-स्वामियों द्वारा मुआवजा प्राप्त करने के बाद भी विधि विरुद्ध विक्रय और अवैध कब्जे की शिकायत की गई, जिसकी जांच हेतु सरकार ने एक समिति गठित की है।
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