Criminal law- क्या COURT में पीड़ित की अनुपस्थिति के कारण केस क्लोज किया जा सकता है

Bhopal Samachar
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non-cognizable offense (ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते) के मामले में accused के खिलाफ Crime को Certified करने के पर्याप्त सबूत (sufficient evidence)उपलब्ध है लेकिन यदि पीड़ित व्यक्ति अनुपस्थित (हो जाता है तो क्या उसकी अनुपस्थिति यह कारण केस को क्लोज किया जा सकता है। यह पढ़ते हैं कानून क्या कहता है:-

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 272 की परिभाषा 

जब किसी non-cognizable या समझौता (Mitigation) योग्य मामले में परिवाद Magistrate के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब Magistrate समन द्वार पीड़ित व्यक्ति को सुनवाई के लिए बुलाता है। अगर victim व्यक्ति सुनवाई के समय बिना कारण या जानबूझकर (Intentionally) कर absence रहता है तब Magistrate आपने विवेकाधिकार (Discretion) द्वारा आरोपी को छोड़ (discharged) सकता है।

लेकिन अगर किसी solid or valid कारण से victim व्यक्ति absence रहा है तब Magistrate कार्यवाही को आगे बड़ा सकता है एवं accused को उन्मोचित नहीं करेगा। यानी कि यदि पीड़ित व्यक्ति Court में अपनी absence का कारण नहीं बताता तो उसकी absence को आरोपी व्यक्ति के साथ agreement मानते हुए case close कर दिया जाएगा। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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