BhopalSamachar.com एक बार फिर मध्य प्रदेश के जन गण मन के लिए उपयोगी साबित हुआ है। भोपाल में जिस एक्सीडेंट को ACT OF GOD बताने की कोशिश की जा रही थी, भोपाल समाचार की दलीलों के बाद कमिश्नर श्री संजीव सिंह ने भोपाल के भोले वाले आरटीओ जितेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और आरटीओ के भोलेपन का फायदा उठाने वाले बस मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा निलंबित
मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रेस को दी गई अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि, राजधानी भोपाल में बाणगंगा चौराहा एक्सीडेंट मामले में बस के ड्राइवर और बस के मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। भोपाल संभाग के कमिश्नर श्री संजीव सिंह ने भोपाल आरटीओ श्री जितेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया है। वह खबर जिसमें इस एक्सीडेंट के लिए बस के मालिक और आरटीओ को जिम्मेदार बताया गया है। यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इस समाचार के प्रशासन से पहले तक पूरे एक्सीडेंट के लिए भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार बताया जा रहा था।
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि वह आज से ही पूरे प्रदेश में वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए अभियान चलाएं। परिवहन वाहनों के आवश्यक कागजों समेत फिटनेस, परमिट और रजिस्ट्रेशन वैधता की जाँच के लिये 13 मई से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक कागज न होने पर दोषी वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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