Board of Secondary Education, Madhya Pradesh द्वारा आयोजित कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं के संबंध में, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारियों को यदि कोई जिम्मेदारी दी गई है तो, ऐसे सभी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश राजपत्र में इसका प्रकाशन किया जा चुका है।
MPBSE परीक्षाओं के सभी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश राजपत्र
क्र. एफ. 35-15-2009-दो-सी-1. चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए, अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का दिनांक 15 फरवरी 2025 से 15 मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:-
अनुसूची:- राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कर्मी (पर्सोनल).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव राजपूत, सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025