बेवफा CMO ने जेल जाने के डर से शादी कर ली, हाई कोर्ट से राहत - NEWS TODAY

NEET की तैयारी कर रही छात्रा को शादी के लिए प्रपोज करके फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद ब्रेकअप कर लेने वाले बेवफा बेवफा CMO प्रभात बरकड़े की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। प्यार में धोखे का शिकार हुई गर्लफ्रेंड ने बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया था। जेल जाने के डर से CMO प्रभात बरकड़े ने ब्रेकअप को कैंसिल करके लव स्टोरी को कंटिन्यू कर दिया। पहले कोर्ट के सामने शादी का वादा किया और फिर शादी करने के बाद कोर्ट में एफिडेविट प्रस्तुत किया। इंदौर हाई कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया है। 

प्रभात बरकड़े की लव स्टोरी

इंदौर में रहकर NEET की तैयारी कर रही छात्रा ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता ने 23 मार्च को इंदौर के एमआईजी थाने में केस दर्ज कराया। पीड़ित ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। इस दौरान उसकी प्रभात बरकड़े से कई बार मुलाकात हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि प्रभात उसे इंदौर और जबलपुर समेत कई जगहों पर ले गया और शादी का झांसा देकर कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ फिजिकल रिलेशन बनाए। 

मुझसे शादी करने की तेरी हैसियत नहीं है

छात्रा ने 23 मार्च को आरोपी के खिलाफ जब रिपोर्ट की थी तब उसमें पूरा ब्योरा दिया था। उसमें कहा था कि आरोपी शादी का पूछने पर दो साल तक टालता रहा। जब पूछा कि फाइनली बता दे कि शादी करेगा या नहीं। तब उसने कहा कि वह घर जा रहा है। अपने परिवार से शादी की बात करेगा। कुछ दिन बाद मार्च 2024 में प्रभात ने जबलपुर में देवलाल मंदिर के पास द ग्रैंड होटल में बुलाया। यहां विवाद कर मारपीट की और कहा कि मुझसे शादी करने की तेरी हैसियत नहीं है। अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद परिवार को बताकर एफआईआर कराई। 

प्रभात बरकड़े को क्रिकेट ग्राउंड से उठा ली गई थी पुलिस 

इंदौर पुलिस ने 7 अप्रैल 2024 को रविवार को शहडोल की धनपुरी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकड़े को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 323, 294, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। खास बात यह थी कि पुलिस जब आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंची, उस वक्त वे धनपुरी के एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया और फिर इंदौर ले आई थी। आरोपी अधिकारी प्रभात बरकड़े बालाघाट के बैहर के रहने वाले हैं। पीड़ित छात्रा भी वहीं की रहने वाली है। आरोपी प्रभात बरकड़े पिछले दो साल से धनपुरी नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे। 

इधर जेल भेजने की आदेश हुए उधर शादी का वादा

7 अप्रैल 2024 को बालाघाट में क्रिकेट खेलते हुए सीएमओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर उसे 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया लेकिन यहां मामला पलट गया। सुनवाई के दौरान आरोपी जेल जा सकता था। इस बीच, पीड़िता और उसकी मां भी कोर्ट में आई। बातचीत के आधार पर CMO के वकील ने दलील दी कि हमारा पक्षकार सात दिन (15 अप्रैल से पहले तक) के अंदर शादी कर लेगा। जब उसने लिखित में यह दिया तो कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर दी थी। वकील के द्वारा कोर्ट को बाद में बताया गया कि उसने वादे के अनुसार 12 अप्रैल को पीड़ित छात्रा से शादी कर ली है। 

हाईकोर्ट ने FIR खारिज करने के आदेश दे दिए हैं: एडवोकेट राहुल पेठे

राहुल पेठे, एडवोकेट ने बताया कि, सीएमओ प्रभात बरकड़े के खिलाफ दर्ज एफआईआर को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज किया है। पीड़िता का जन्म 6 नंवबर 2002 का है। घटना 8 मई 2022 की है, उस समय पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक थी। पहले पीड़िता के नाबालिग होने की बात कही गई थी। पीड़िता और सीएमओ दोनों शादी कर खुशी से साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखते हुए एफआईआर को खारिज करने के ऑर्डर दिए हैं। 

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