BHOPAL SAMACHAR - नगर निगम पार्किंग शुल्क की कच्ची रसीदें अवैध घोषित

भोपाल की सभी पार्किंग में अब पार्किंग शुल्क की कच्ची रसीदें नहीं काटी जाएगी। पीओएस मशीन के जरिए ही शुल्क जमा होगा। कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव ने शुक्रवार को निगम की होर्डिंग और पार्किंग शाखा की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। इससे पहले निगम परिषद की मीटिंग में अवैध पार्किंग का मुद्दा भी उठ चुका है।

कच्ची रसीद देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी

कमिश्नर यादव ने कहा कि छपी हुई रसीदें पार्किंग स्थल से तत्काल वापस ली जाएं। यदि कहीं की भी छपी हुई रसीद के माध्यम से शुल्क वसूल किया जाना पाया जाए तो संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। होर्डिंग संचालकों पर बकाया राशि की वसूली एवं भुगतान न करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी हो। निगम कमिश्नर यादव ने शुक्रवार को निगम की होर्डिंग, पार्किंग शाखा के कामकाज की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पार्किंग शुल्क वसूली की प्रक्रिया, मल्टी लेवल पार्किंग, प्रीमियर पार्किंग आदि के संबंध में जानकारी ली। साथ ही होर्डिंग की प्रक्रिया और होर्डिंग संचालकों पर बकाया राशि की प्राप्ति के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में पूछा। 

इसके बाद उन्होंने कहा कि पार्किंग शुल्क की रसीदें पीओएस मशीन के माध्यम से ही जारी की जाएं। सभी पार्किंग स्थलों पर पीओएस मशीनें उपलब्ध कराने और पूर्व में जारी छपी हुई रसीद, कट्टों को तत्काल वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में पीओएस मशीनें शीघ्रता से उपलब्ध कराएं। जहां पीओएस मशीनें उपलब्ध नहीं होती, उन स्थानों पर पार्किंग शुल्क की वसूली तत्काल रोक दें। 

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