किसी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी के पास आवेदन देने से रोकना भी अपराध है, जानिए - Legal Advice

भारत के किसी भी नागरिक पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो वह आपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन के समक्ष या न्यायालय में आवेदन कर सकते है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भारत के प्रत्येक नागरिको को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी नागरिक को किसी अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत का आवेदन करने या सुरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकता है या धमकी देता है तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ कहा शिकायत की जा सकती है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 225 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 190 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को लोक सेवक के समक्ष सुरक्षा या संरक्षण या सहायता लेने से रोकता है या आवेदन करने से रोकता है या ऐसा करने के लिए धमकी देता है कि वह लोक सेवक के समक्ष आवेदन नहीं करेगा, तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 225 एवं IPC की धारा 190 के अंतर्गत दोषी होगा।

उदहारण अनुसार:- कोई दबंग व्यक्ति किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेता है और उस गरीब व्यक्ति को धमकी देता है कि अगर तुम सहायता के लिए किसी सरकारी अधिकारी के पास गए तो मैं तुम्हें क्षति कर दूँगा, तब दबंग व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 225 or Indian Penal Code Section 190 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा। इस अपराध की सुनवाई भी किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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