मध्य प्रदेश के उज्जैन में कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने 16 प्राइवेट स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सभी स्कूल धारा 144 के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं। जुर्माना की रकम 7 दिन के भीतर सरकारी खजाने में जमा करनी होगी।
कलेक्टर के उड़न दस्ते ने प्राइवेट स्कूलों की गड़बड़ियां पकड़ी थी
कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत कलेक्टर के निर्देशानुसार निजी स्कूलों का गठित उड़नदस्तों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान निजी विद्यालयों में विभिन्न कमियां पाई गई। उड़नदस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निजी स्कूलों के संचालकों/प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में निजी स्कूलों के संचालक/प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जिला समिति द्वारा अवलोकन/परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत प्रत्युत्तर पूर्णत: समाधानकारक न पाये जाने से जिला समिति द्वारा जिले के 16 निजी स्कूलों के संचालकों/प्राचार्यों पर दो-दो लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
उज्जैन के स्कूलों की लिस्ट, जिन पर जुर्माना लगा
- ज्ञान सागर अकेडमी देवास रोड उज्जैन,
- ज्ञान ग्लोबल अकेडमी चिन्तामन रोड उज्जैन,
- सेंट मेरी कॉन्वेंट हासे स्कूल देवास रोड,
- क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल मालनवासा,
- निर्मला कॉन्वेंट हासे स्कूल प्रेम नगर देवास रोड,
- सेंट पाल कॉन्वेंट हाईस्कूल पंचक्रोशी मार्ग आगर रोड,
- ऑक्सफोर्ड जुनियर कॉलेज उज्जैन,
- सेंट थॉमस स्कूल पंवासा मक्सी रोड,
- कार्मल कॉन्वेंट चककमेड़ तहसील घट्टिया,
- सेंट थॉमस हासे स्कूल बड़नगर,
- मास्टर माइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना,
- दिनाह कॉन्वेंट स्कूल तराना,
- जीनदत्ता इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणा तहसील महिदपुर,
- एमपीएस अकेडमी महिदपुर,
- इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल खाचरौद,
- सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर।
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