MP NEWS- शासन को कोर्ट के आदेश की व्याख्या का अधिकार नहीं, रिटायर्ड कर्मचारी को वेतन वृद्धि के आदेश

श्री राजकुमार शिवहरे, लेब टेक्नीशियन, एवम ओमप्रकाश अवस्थी, ड्रेसर ग्रेड एक, स्वास्थ्य विभाग से दिनांक 30 जून को कटनी स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुए थे। 30 जून को रिटायर होने के कारण, 1 जुलाई को देय वेतन वृद्धि से वंचित थे। विभाग द्वारा मांग स्वीकार नहीं होने के कारण, उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ से उनके पक्ष में आदेश पारित किया है। 

रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय जबलपुर ने बताया कि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट एवम हाई कोर्ट द्वारा के द्वारा स्पष्ट प्रतिपादित कानून की इंक्रीमेंट 1 जुलाई को देय होने के कारण साल भर की सेवाओं को शून्य नही किया जा सकता है।

कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्णतः याचिकाकर्ताओं पर लागू है। अतः उसकी व्याख्या का अधिकार शासन को नही है।  पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।  ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

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