Article 34- मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन की क्षतिपूर्ति का प्रावधान

Bhopal Samachar
जब किसी स्थान पर अत्यंत विकट स्थिति बन जाती है और उस स्थान पर सेना विधि अर्थात मार्शल लॉ लागू हो जाता है। तब सेना का अनुशासन लागू हो जाता है एवं आम नागरिकों के मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाने के कारण उन्हें जो क्षति होगी उसकी भरपाई कौन करेगा, जानिए।

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जिस केंद्र या राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू थी तब आम व्यक्ति के मौलिक अधिकार की समाप्ति पर भारत की संसद विधि बनाकर क्षतिपूर्ति की भरपाई करेगी :-

1. ऐसा नागरिक जिसने संघ या राज्य की सेवाओं में सेना विधि के दौरान मदद की हो, अर्थात व्यवस्था कार्य किया गया हो।
2. या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने निस्वार्थ भाव से संघ या राज्य की सेवा की है और सेना विधि के द्वारा उसे दण्डित किया गया हो और उसके मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ हो।

नोट:- भारत की संसद मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति का लाभ सेना विधि की समय सीमा समाप्त होने के बाद ही देगी। जब तक मार्शल लॉ लागू रहेगा तब तक किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

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