GWALIOR हाईकोर्ट- यूरिया को खतरनाक नशीली दवा बताने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh Police High Court news

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने एक युवक के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत फर्जी मामला दर्ज कर कर लिया था। इसके अलावा पीड़ित युवक को ₹10 लाख मुआवजा देने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय ने डीजीपी मध्य प्रदेश के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। 

मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए निर्दोष युवा किसान को गिरफ्तार किया था

ग्वालियर के मुरार थाना पुलिस द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2022 को रोहित तिवारी नाम के एक युवक को गिरफ्तार करते हुए दावा किया गया था कि, उसके पास से एमडीएम नाम की नशीली दवाई मिली है जो बाजार में सबसे महंगी है और हाई प्रोफाइल पार्टियों में यूज़ की जाती है। पुलिस के इस दावे के कारण, यह कार्रवाई काफी सुर्खियों में आ गई थी और मुरार थाना पुलिस की सर्वत्र प्रशंसा की गई थी। रोहित के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज करके, उसे गिरफ्तार किया था। इतने गंभीर मामले के कारण रोहित को जेल भेज दिया गया था। 

श्री रोहित तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ग्वालियर हाईकोर्ट में आर्टिकल 439 के तहत याचिका प्रस्तुत करके जप्त किए गए पदार्थ की एफएसएल रिपोर्ट का न्यायालय द्वारा अवलोकन करने हेतु निवेदन किया गया था। जब हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मंगा कर देखी तो पता चला कि पुलिस ने जैसे दुनिया की सबसे खतरनाक नशीली दवा बताया है, असल में वह खेतों में फसल के उत्पादन के लिए डाली जाने वाली यूरिया है। 

याचिकाकर्ता श्री रोहित तिवारी के अधिवक्ता श्री सुनील गोस्वामी ने हाई कोर्ट ग्वालियर से निवेदन किया कि, FIR को निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट ने माना कि एक युवा किसान के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करके 9 महीने तक उसे जेल में रखना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। न्यायालय ने डीजीपी मध्य प्रदेश को आदेश दिया कि वह मुआवजा के तौर पर पीड़ित रोहित तिवारी को ₹10 लाख अदा करें और श्री रोहित तिवारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। 

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