MP NEWS- नियमितीकरण वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Bhopal Samachar
0
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितीकरण वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उच्च न्यायालय ने नियोक्ता को निर्देशित किया है कि वह नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने वाले अभ्यावेदन पर विचार करे इस समस्या का निराकरण करें। 

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी- नियमितीकरण वरिष्ठता विवाद

मामला मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उन कर्मचारियों का है जिन्हें सन 1998 में नियुक्त किया गया था और सन 2005 में नियमित किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता राजकुमार पांडे, अरुण साहू, सुनील कुमार गायकवाड़ व राजेश राऊलकर की ओर से अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव व सोनाली श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। 

कर्मचारियों के नियमितीकरण की तारीख को नियुक्ति तारीख बताया गया है

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 1998 में बिजली विभाग में भर्ती हुये थे। 1998 में उन्हें छह माह की ट्रेनिंग में भेजा गया था। जिसके बाद से निरंतर कार्यरत हैं। 2005 में जब नियमितिकरण किया गया, तब डाक्यूमेंट्स में उन्हें नवीन सन 2005 में नवीन नियुक्ति बताया गया जबकि उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी, 2005 में तो नियमितीकरण हुआ था। इससे कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित हो गई है। 

हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद राहतकारी आदेश पारित कर दिया। इससे पूर्व अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव व सोनाली श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट के पूर्व न्यायदृष्टांत रेखांकित किये। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!