भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जेके रोड स्थित श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल के मालिक के खिलाफ अशोका गार्डन पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। ऑटो रिक्शा के संचालक ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। आरोप लगाया है कि श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल वालों ने उसकी ऑटो रिक्शा की बीमा कॉलेज में गड़बड़ की है।
पेमेंट लेने के बाद डीलर ने पॉलिसी कैंसिल करवा दी थी
अशोका गार्डन पुलिस के मुताबिक, शिवनगर कॉलोनी निवासी मनोज साहू (48) ने जेके रोड मिनाल स्थित श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल से 15 मार्च 2022 को सीएनजी मेक्जिमा जेट (ऑटो) खरीदा था। 4 सितंबर की रात ऑटो घर के सामने खड़ा था। बदमाशों ने इसमें तोड़फोड़ कर दी। मनोज ने बीमा कंपनी को जानकारी दी। कंपनी ने उनका बीमा पॉलिसी नंबर 01631203880000 चेक किया। पता चला कि बीमा पॉलिसी रजिस्टर्ड ही नहीं है।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर दर्ज हुई FIR
कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल ने पॉलिसी रजिस्ट्रेशन के लिए जो चेक दिया था, वो बाउंस हो गया था। पॉलिसी 6 महीने पहले कैंसिल हो गई थी। इसकी जानकारी कंपनी की ओर से श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल प्रा.लि. को भेजी भी गई थी। मनोज साहू ने इस बारे में श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल पर संपर्क किया परंतु उन्होंने कोई मदद नहीं की। मनोज ने पुलिस से भी शिकायत की परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई तब कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ।
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस घोटाला कैसे होता है, पढ़िए
- ऑटोमोबाइल डीलर वाहन बेचते समय अपने ही शोरूम पर मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस भी करवाता है।
- ग्राहक से इंश्योरेंस की रकम ऑटोमोबाइल डीलर प्राप्त करता है और इंश्योरेंस कंपनी को अपने चेक से पेमेंट करता है।
- बाद में चेक बाउंस हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमोबाइल डीलर को चेक बाउंस होने की जानकारी देती है और फिर पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाता है।
- इंश्योरेंस कंपनी बड़ी चतुराई के साथ पॉलिसी कैंसिलेशन की जानकारी वाहन मालिक को नहीं देती।
- वाहन मालिक को लगता है कि उसके वाहन का इंश्योरेंस हो चुका है असल में उसका इंश्योरेंस कैंसिल हो चुका होता है।
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