भोपाल। कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा Tribal Welfare Department के अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उपसंचालक जनजातीय कार्य के हस्ताक्षर से दिनांक 18 जुलाई 2022 को जारी आदेश क्रमांक 14705 में सभी संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य को आदेशित किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करें। एवं अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु दिनांक 26 जुलाई 2022 को SMDC की मीटिंग का आयोजन करें।
आदेशित किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग के समान GFMS के माध्यम से की जाए। जिन शालाओं में GFMS PORTAL में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है, उस स्थिति में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
- जिला स्तरीय समिति
- विभागीय सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक जनजातीय कार्य।
- जिला शिक्षा अधिकारी।
- जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र।