STAR HOSPITAL JABALPUR मामले में हाईकोर्ट ने CMHO को तलब किया

जबलपुर
। Dr Rajiv Jain द्वारा संचालित स्टार हॉस्पिटल के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. रत्नेश कुररिया को 14 जून को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण 13 साल की लड़की खुशी की मौत हो गई थी।

गोरखपुर निवासी फोरेंसिक आफिसर डा. सुनीता तिवारी की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता निखिल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि डा. सुनीता तिवारी की 13 वर्षीय इकलौती संतान, बेटी खुशी तिवारी की 19 मई, 2021 को उपचार में लापरवाही के कारण मालवीय चौक स्थित डा. राजीव जैन के स्टार हास्पिटल में मृत्यु हो गई थी। डा. तिवारी की शिकायत पर गठित की गई विक्टोरिया अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम ने जांच की थी।

शिकायत व जांच रिपोर्ट के आधार पर लार्डगंज पुलिस ने डा. राजीव जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जांच टीम ने रिपोर्ट में पाया था कि इलाज में लापरवाही से हुई मृत्यु को छिपाने के लिए सम्बंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई थी। फर्जी दस्तावेज बनाकर सबूत छिपाने का प्रयास किया गया था। 

तर्क दिया गया कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्टार हास्पिटल व संचालक डा. राजीव जैन के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, लेकिन अब तक नहीं की गई। इस मामले में हाई कोर्ट ने 10 नवम्बर 2021 को सरकार व अन्य अनावेदकों से जवाब मांगा था। 

जवाब न पेश करने पर 15 मार्च, 2022 को कोर्ट ने जवाब के लिए अंतिम अवसर दिया। इसके बावजूद जवाब पेश न करने पर हाई कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए सीएमएचओ को रिकार्ड सहित तलब कर लिया।
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