घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर-कार चार्ज करना अपराध घोषित, वाहन जप्त होगा- BHOPAL NEWS

भोपाल।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के समस्त 16 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन (ई-रिक्शा, स्कूटर, कार इत्यादि सभी) घरेलू एवं कृषि बिजली कनेक्शन से चार्ज करना अपराध घोषित कर दिया है। ऐसा करने वालों के वाहन जप्त कर लिए जाएंगे एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का वाहन चार्ज करने हेतु उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा / वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री संजय दुबे ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा वाहनों के चार्जिंग हेतु उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। 

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग हेतु बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं एवं राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।

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