MPPSC NEWS - फेल घोषित 15 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश

जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC 2020 प्रारंभिक परीक्षा में उन 15 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं जिन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2 अंकों से फेल घोषित कर दिया है। मामला आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के नाम का है। उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है कि एमपीपीएससी के विशेषज्ञों द्वारा जिस उत्तर को सही बताया गया है, वास्तविकता में वह गलत है।

MPPSC 2020- हाईकोर्ट ने एक प्रश्न को त्रुटिपूर्ण माना

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि परीक्षा में एक प्रश्न था कि "आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी" याचिकाकर्ताओं ने भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम सामग्री के आधार पर इसका उत्तर केशव चंद्र सेन के रूप में दिया था। जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर देवेंद्रनाथ ठाकुर घोषित किया है। याचिका के समर्थन में प्रस्तुत पाठ्य सामग्री का अवलोकन करते हुए जस्टिस एमएस धर्माधिकारी की एकलपीठ ने इस प्रश्न को को त्रुटिपूर्ण मानते हुए याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, इसकी अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2022  को होगी। 

याचिकाकर्ताओं में नेहा शर्मा, नरेंद्र वर्मा, बुशरा रहमान, खान ,सचिन गोस्वामी ,दीपक धनगर, जिग्नेश बामनिया आदि विद्यार्थि शामिल हैं। सनद रहे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 25 जुलाई 2021 को प्रारंभिक परीक्षा- 2020 आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम 15 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

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