INDORE NEWS- दरिंदे कारोबारी की बत्तीसी निकालने के आदेश, इंदौर कोर्ट का फैसला

इंदौर।
जिला न्यायालय में पत्नी के साथ प्रताड़ना के मामले में दरिंदगी का दोष प्रमाणित हो जाने के बाद 67 साल के कारोबारी की बत्तीसी निकालने के आदेश दिए हैं। स्वर्ण आभूषण का कारोबार करने वाले कारोबारी पर आरोप था कि फिजिकल होते समय वह अपनी पत्नी के शरीर पर दांत गड़ा देता है। 

पीड़ित महिला के एडवोकेट कृष्ण कुमार कुम्हारे ने बताया कि कारोबारी और उसकी पत्नी की उम्र में 27 साल का अंतर है। फरवरी गुजरात का रहने वाला है जबकि उसकी पत्नी इंदौर से है। ज्वेलर्स की पहली पत्नी की मृत्यु कोरोनावायरस के कारण हो गई थी। रिश्तेदारों के माध्यम से दूसरी शादी तय हुई। अक्टूबर 2021 में कारोबारी ने अपनी उम्र से 27 साल छोटी लड़की के साथ शादी की। पीड़ित विवाहिता ने बताया कि सुहाग रात को ही उसने दरिंदगी शुरू कर दी थी। फिजिकल होते समय कारोबारी अपनी पत्नी के शरीर पर दांत गड़ा देता था। उसके असली दांत टूट चुके हैं। नकली दांत लगे हुए हैं। इससे तंग आकर दिसंबर में पीड़ित महिला इंदौर वापस आ गई थी। 

इंदौर जिला न्यायालय में मामला सुनवाई पर आते ही कारोबारी 7 दिसंबर 2021 से अपने निर्धारित पते ठिकाने पर नहीं मिल रहा है। महिला की तरफ से कोर्ट में फोटो और चोट के निशान प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि कारोबारी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसकी नकली बत्तीसी जप्त कर ली जाए।इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.
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