मूछों वाले सिपाही का निलंबन आदेश अवैध था, निरस्त हो गया - BHOPAL NEWS

भोपाल
। मूछों के कारण सस्पेंड किए गए आरक्षक राकेश राणा के मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रशांत शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश अवैध था। पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया है। 

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) के हस्ताक्षर से दिनांक 10 जनवरी 2022 को जारी आदेश में बताया गया है कि आरक्षक चालक 1555 राकेश राणा को निलंबित करने का आदेश सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कोआपरेटिव एवं लोक सेवा गारंटी) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। यह निलंबन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया था इसलिए तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 

उल्लेखनीय है कि प्रशांत शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक के हस्ताक्षर से आरक्षक राकेश राणा का निर्गमन आदेश जारी किया गया था। अब मामला मूछों और अनुशासन से अलग पद के दुरुपयोग का हो गया है। सवाल यह है कि क्या प्रशांत शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने पद का दुरुपयोग किया है। यदि हां, तो क्या यह पहली बार हुआ या फिर इससे पहले भी पद का दुरुपयोग किया गया। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

वह आदेश जिसमें पद के दुरुपयोग का जिक्र है


प्रशांत शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी निलंबन आदेश जो अवैध घोषित हुआ



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