MP NEWS- मध्यप्रदेश में मोटर व्हीकल का नया कानून लागू होगा: कमिश्नर ने हाईकोर्ट को बताया

जबलपुर
। THE MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) ACT, 2019 मध्य प्रदेश में अगले 45 दिनों में लागू हो जाएगा। यह जानकारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री मुकेश जैन ने शपथ पत्र पर हाईकोर्ट को दी। हाई कोर्ट ने उन्हें सुबह 10:00 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

मध्यप्रदेश में ऑटो रिक्शा के अव्यवस्थित संचालन की शिकायत करते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा का संचालन बेहद अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। कई ऑटो रिक्शा बिना परमिट के चल रहे हैं। ज्यादातर ऑटो रिक्शा बिना मीटर के संचालित किए जा रहे हैं। यात्रियों से मनमाना किराया वसूल किया जाता है। ऑटो रिक्शा चालक यातायात के नियमों का पालन भी नहीं करते।

इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने परिवहन आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई कंप्लायंस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा था कि दो हफ्तों में कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं किया गया है। इसी तरह चलता रहा तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सन 2013 से मामला पेंडिंग में है और सरकार सिर्फ कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करती है। समस्या जस की तस बनी हुई है। 

हाई कोर्ट द्वारा नाराजगी व्यक्त करने के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन जबलपुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह से मुलाकात की और फिर हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!