MPPSC की परीक्षाएं नियम 2015 के अनुसार करवाएं- Khula Khat

प्रति, सामान्य प्रशासन विभाग. महोदय जी, आपके संज्ञान में हम सभी छात्र /छात्राएं ये बात लाना चाहते है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने नियम 2015 में संशोधन 2020 में किया गया जिसमें रोस्टर पद्धति को अपनाया गया। जिसका मामला माननीय हाईकोर्ट में लंबित है। साथ ही ओबीसी वर्ग को 27%रिजर्वेशन का मामला भी लंबित है।जिससे ना हमारा मुख्य परीक्षा 2019 का रिजल्ट आ रहा, ना 2020 की प्रारभिक परीक्षा का। साथ ही 2021 का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। 

हम सभी छात्र यही चाहते है कि जब तक रोस्टर और रिजर्वेशन का मामला लंबित है तब तक पुराने रूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाये,(बिना रोस्टर और 14% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ)। लाखों छात्र रोस्टर और रिजर्वेशन के कारण उनकी जिंदगी अधर में है जिससे मानसिक अवसाद जैसी स्थिति बन रही। मध्यप्रदेश एक मात्र राज्य बन गया है जिसमे सालोसाल कोई वेकन्सी नहीं निकल रही। ना कोई परीक्षा सुचारु रूप से हो रही। युवाओं में सरकार को लेकर बहुत असंतोष है ये बात सरकार को समझनी चाहिए। 

हम लगभग 2.5 साल से कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। आप महानुभव कोई मध्यस्त मार्ग निकलने में भी असमर्थ हैं, और छात्रों के द्वारा कोई मांग या सुझाव रखा जाता है तो उसे भी अनसुना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपसे ये निवेदन किया जाता है की जब तक कोर्ट में रोस्टर और रिजर्वेशन का मामला लंबित है तब तक पुराने रूल से परीक्षा का आयोजन हो और ये मार्गदर्शन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को दिया जाये। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन और नौकरी रोजगार से जुड़े अपडेट के लिए कृपया MP career news पर क्लिक करें.

पत्र लेखक
Prerna Gupta <g.prerna2011@gmail.com> 
Riya Barkud <riya.barkud89@gmail.com> 
shubham sharma <ssshubham090@gmail.com> 
मनराज सिंह <mywords.9794@gmail.com>

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