प्रमोशन में आरक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस शुरू - Reservation in Promotion news

नई दिल्ली।
भारत में जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था के विवाद पर एक बार फिर ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के विवाद पर अंतिम बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले अटार्नी जनरल ने सरकार का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आधे घंटे का समय दिया था परंतु वह लगभग ढाई घंटे तक तर्क प्रस्तुत करते रहे। उन्होंने अपनी बात खत्म नहीं की है। बुधवार को सुबह 11:00 बजे से यही बहस जारी रहेगी।

हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने नागराज फैसले का किस प्रकार से पालन किया: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण विवाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि वह एक इस विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगी कि आरक्षण नागराज मामले में दिए फैसले के अनुसार, एक समुचित अनुपात या प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के आधार पर होना चाहिए। पीठ ने कहा कि हम यह जानना चाह रहे हैं कि नागराज मामले में फैसले के बाद प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए क्या किया गया है? 

अगर हम आरक्षण की पर्याप्तता का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करते हैं तो इसमें बड़ी खामियां हो सकती हैं। केंद्र को पर्याप्तता का अर्थ समझने के लिए दिमागी कसरत करनी चाहिए थी। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने कहा कि इसी कारण आनुपातिक परीक्षण लागू नहीं किया गया था।

इस पर पीठ ने कहा कि पदों पर रोस्टर तैयार होना चाहिए। यह एक मानदंड हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आंकड़े कहीं भी मौजूद नहीं हैं। हम देखना चाहते हैं कि आरक्षण जारी रखने के लिए आपके पास क्या औचित्य है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि वह आरक्षण जारी रखने के लिए आंकड़े और कारण पेश करेंगे।

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