MP NEWS- दिव्यांगों को मशीनों एवं उपकरणों के वितरण के नियम बदले

Bhopal Samachar
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भोपाल
। मध्यप्रदेश में दिव्यांगों को मिलने वाली सपोर्ट मशीनें पहले सीधे ही दे दी जाती थी, परंतु अब इसके लिए सीएसएस (common Service Centre ) पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगों के लिए इस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है। 

रजिस्ट्रेशन में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया दिव्यांग का प्रमाण पत्र जरूरी होगा क्योंकि भारत सरकार इन मशीनों को देने के लिए जिले के छोटे इलाकों में स्माल कैंप लगाएगी। इस कारण ऐसा निर्णय लिया। इन कैंपों में मशीनों के साथ-साथ कृत्रिम अंग और और अंग और और अन्य सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे। 

इसके साथ ही यदि सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन   प्रमाण पत्र अथवा आय प्रमाण पत्र देना भी जरूरी होगा। पहले यह मशीन किसी एनजीओ या सामाजिक न्याय विभाग की लिस्ट के आधार पर दे दी जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा।
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