मरीज की मर्जी के बिना ऑपरेशन में हादसा हो जाए तो डॉक्टर के खिलाफ FIR होगी या नहीं- IPC SECTION-92

यदि कोई मरीज ऑपरेशन के लिए लिखित सहमति दे देता है और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो आईपीसी की धारा 87 से 89 के अंतर्गत अलग-अलग नियमों में डॉक्टर को संरक्षण मिलता है। उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता परंतु यदि कोई डॉक्टर मरीज की मर्जी के बिना उसका ऑपरेशन कर दे और इस दौरान मरीज की मृत्यु हो जाए अथवा मरीज को कोई गंभीर क्षति पहुंचे, तब क्या होगा। क्या डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, क्या ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। पढ़िए आईपीसी की धारा 92:-

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 92 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी बिना सहमति के लिए कोई कार्य सावधानीपूर्वक करता है वह धारा 92 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति न तो सहमति देने की हालत में हो या न ही उसका कोई संरक्षक वहाँ सहमति देने के लिए मौजूद हो या कोई शिशु जो सहमति नहीं दे सकता हो इनके फायदा के लिए किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। 

इसे हम उदहारण से समझते हैं:-

किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है एवं उसे अनजान व्यक्ति अस्पताल ले जाते हैं, एवं डॉक्टर मरीज या संरक्षक की सहमति का इंतजार किए बिना उसका ऑपरेशन कर देता है एवं ऑपरेशन के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा- 92 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। 

"अर्थात कोई व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तब अनजान व्यक्ति डॉक्टर से बोल सकते हैं कि आपके द्वारा सावधानीपूर्वक व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा एवं आपको धारा 92 के अनुसार विधि में संरक्षण प्राप्त है। 

 :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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