यदि पड़ोसी ने नाली बंद कर दी तो उचित कार्रवाई कौन करेगा नगरपालिका या SDM - CrPC Section 147

पड़ोसियों के बीच विवाद दुनिया में कहां नहीं होता। भारत के सबसे पिछड़े गांव से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पोस्ट कॉलोनी तक पड़ोसियों के बीच विवाद होते रहते हैं। कुछ पड़ोसी तो जैसे दूसरों को तंग करने में ही आनंद की तलाश करते हैं। ऐसे पड़ोसियों से लाठी उठाकर झगड़ा करने से अच्छा है, नियमानुसार कार्रवाई करें। कानून की लाठी में आवाज नहीं होती परंतु निशान काफी समय तक दिखाई देते हैं। 

पड़ोसियों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण नाली भी होती है। कुछ पड़ोसी अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए नाली बंद कर देते हैं। इसके कारण आपके दरवाजे पर नाली का गंदा पानी जमा होने लगता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में व्यक्ति नगर पालिका में शिकायत करता है और नगर पालिका नाली को अतिक्रमण मुक्त करा देती है परंतु यदि सड़क किनारे की नाली नगर पालिका द्वारा नहीं बनवाई गई है तब विवाद का निपटारा मुश्किल हो जाता है। 

इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियों के निपटारे के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए गए हैं। आप कलेक्टर अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SDM) से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत कार्यवाही के लिए निवेदन कर सकते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस जारी करके विवाद के निपटारे की पहल की जाएगी। यदि तब भी निपटारा नहीं होता तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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