पब्लिक-न्यूसेंस- SDM अंतिम आदेश का पालन किस प्रकार से करवा सकता है - CrPC 1973, SECTION 141

किसी व्यक्ति के विरुद्ध लोक-न्यूसेंस मामले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया गया है एवं व्यक्ति उस आदेश का पालन करने के किसी भी प्रकार से असफल रहता है या व्यक्ति के द्वारा कारण बताने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई जांच में न्यूसेंस होना पाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश जारी करता है। मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश की प्रक्रिया को कैसे पूरा करवाएगा जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 141 की परिभाषा:-

1. जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध लोक-न्यूसेंस का अंतिम आदेश जारी कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को सूचना देगा एवं व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश में दिए गए समय मे कार्य को पूरा कर इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को दे अगर वह इस आदेश का पालन नहीं करता है तब उसको भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।

2. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसी बाधा किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न हो रही है और वह बाधा को तत्काल हटाना लोक-हित के लिए आवश्यक है। तब मजिस्ट्रेट स्वंय जाकर उस कार्य को करवा सकता है। इस कार्य में जो भी खर्च होगा वह उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध लोक-न्यूसेंस का आदेश हुआ था उसकी की चल संपत्ति को विक्रय करके लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर का मामला हैं तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति की जहाँ चल सम्पत्ति होगी उसे कुर्की करने का वारण्ट जारी करेगा।

3. धारा 141 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य एवं कुर्की, विक्रय किया गया है उसके विरुद्ध वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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