संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिलने पर क्या कोई पुलिस अधिकारी सीधे कार्रवाई कर सकता है- CrPC SECTION-150

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पुलिस अधिकारियों का अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है और फिर आम जनता भी पुलिस को सूचनाएं देती है। कई बार किसी पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति या समूह की गतिविधियां संदिग्ध है और वह अपराध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या पुलिस अधिकारी सूचना के आधार पर सीधे कार्रवाई कर सकता है। आइए जानते हैं:-

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 150 की परिभाषा:-

अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध होने की संभावना की सूचना किसी व्यक्ति या अन्य माध्यम से प्राप्त होती है तब ऐसे पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सूचना की जानकारी तुरंत उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसके अधीनस्थ वह कार्य करता है अर्थात किसी सब इंस्पेक्टर को कोई संज्ञेय अपराध होने की सूचना मिलती है किसी व्यक्ति द्वारा तब उसका कर्त्तव्य है कि वह थाना प्रभारी को पहले इसकी  सूचना देगा उसके बाद शिकायत का आगे संज्ञान लेगा। 

नोट:- अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है या वह अवकाश पर है तब उसे कोई संज्ञेय अपराध होंने की सूचना मिलती है तो वह उस अधिकारिता क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को सम्भावित संज्ञेय अपराध की जानकारी देगा न कि स्वंय उसको संज्ञान लेगा।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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