MP NEWS- नगरीय निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ का दिग्विजयी कानून बदला जाएगा

भोपाल
। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार हर स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। प्रदेश में चुनाव की घोषणा से पहले विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा में कमलनाथ सरकार के दौरान बनाए गए उस कानून को बदल दिया जाएगा जिसके तहत महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया था। कहा जाता है कि यह कानून पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की इच्छा के कारण बनाया गया था।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगर पालिका एवं नगर निगम चुनाव की पद्धति में बदलाव कर दिया था। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने के बजाय पार्षदों के माध्यम से कराने का नियम बनाया गया था। कहा जाता है कि यह नियम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कारण बनाया गया था। 

उस समय भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव आदि ने राज्यपाल के सामने जाकर इसका विरोध किया था लेकिन राज्यपाल ने इसे लागू करने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले कि नहीं पद्धति के तहत चुनाव हो पाते कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सरकार ने सितंबर 2020 में अध्यादेश के माध्यम से फिर पुरानी व्यवस्था लागू कर दी। 

बजट सत्र में भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था

विधानसभा के बजट सत्र फरवरी 2021 में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया था। यह पारित हो पाता, इसके पहले सदन की कार्यवाही कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 16 मार्च 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।

महापौर-अध्यक्ष को वापस बुलाने की व्यवस्था बहाल होगी 

महापौर या अध्यक्ष में यदि पार्षदों को विश्वास नहीं रह जाता है तो उन्हें वापस भी बुलाया जा सकेगा। इसके लिए कम से कम तीन चौथाई पार्षदों को हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव कलेक्टर को देना होगा। गुण-दोष के आधार पर वे निर्णय लेंगे और फिर राज्य निर्वाचन आयोग मतदान कराएगा। इसमें यदि क्षेत्र के आधे से अधिक मतदाता संबंधित को हटाने के पक्ष में मतदान करते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

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